UP TET 2019: विवादित सवालों पर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के निर्देश; 15 दिन में जारी होगा संशोधित अंकपत्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुराधा समेत 10 याचियों की अवमानना याचिका निस्तारित की; प्रश्न 83 और 144 पर अतिरिक्त अंक दिए जाने के बाद संशोधित मार्कशीट जारी करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया।
प्रयागराज, 10 सितंबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टेट-2019) के विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर संशोधित अंकपत्र जारी करने का अतिरिक्त समय दिया है और याचिका निस्तारित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने अनुराधा एवं नौ अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।
मूल याचिकाओं में यूपी टेट-2019 की परीक्षा के पांच प्रश्नों , प्रश्न संख्या 35 (हिंदी), 83 (संस्कृत), 124, 139 और 144 (पर्यावरण अध्ययन) के उत्तरों को लेकर विवाद उठाया गया था। याचियों का कहना था कि कुछ प्रश्नों में सभी विकल्प गलत होने के बावजूद एक विकल्प को सही घोषित किया गया, जबकि कुछ अन्य प्रश्नों में गलत विकल्पों को सही माना गया।
5 फरवरी 2024 के आदेश में कोर्ट ने पाया था कि प्रश्न संख्या 83 और 144 पर याचियों की आपत्तियां विषय विशेषज्ञों द्वारा सही मानी जा चुकी थीं और इन पर एक-एक अंक पहले ही दिया जा चुका था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि यह अंक सभी याचियों को नहीं मिला है तो दिया जाए और नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए। वहीं प्रश्न संख्या 35, 124 और 139 के संबंध में कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति द्वारा जारी संशोधित उत्तरकुंजी में हस्तक्षेप से इन्कार किया था।
7 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से 3 सितंबर 2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिनके अनुसार याचियों के अंक बढ़ाए जा चुके हैं और संशोधित अंकपत्र 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा। याचियों के अधिवक्ता ने इन तथ्यों पर कोई आपत्ति नहीं जताई।