आउटसोर्स स्टाफ नर्सों की याचिका निस्तारित, राज्य सरकार 12 हफ्ते में प्रतिवेदन पर ले निर्णय : हाईकाेर्ट
आउटसोर्स स्टाफ नर्सों की याचिका निस्तारित, राज्य सरकार 12 हफ्ते में प्रतिवेदन पर ले निर्णय : हाईकाेर्ट
प्रयागराज, 29 अगस्त । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मिर्जापुर स्थित डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आउटसोर्स/संविदा आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्सों की एक याचिका का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को उनके लंबित प्रतिवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
प्रियंका कुमारी सहित चार याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि नियमित रूप से नियुक्त स्टाफ नर्सों की तुलना में उनके वेतन में भेदभाव न किया जाए। उन्हें नियमित करने हेतु सृजित पद पर विचार हो और नियमित वेतनमान में वेतन मिले। नियमित स्टाफ नर्सों के बराबर वेतन स्वीकृत व वितरित किया जाए। उनके द्वारा 8 मई 2026 को दाखिल प्रतिवेदन पर निर्णय लिया जाए।
न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिवेदन पहले से ही सरकार के समक्ष लंबित है और अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
इसलिए न्यायालय ने याचिका का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 12 सप्ताह के भीतर सभी पक्षों को नोटिस व सुनवाई का अवसर देकर, कानून के अनुसार प्रतिवेदन पर निर्णय ले। बशर्ते कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।