प्रयागराज : पांच दाेषियाें को सश्रम आजीवन कारावास, प्रत्येक पर 61 हजार रुपये जुर्माना
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो और एससी-एसटी अधिनियम के मामले में हुई सजा
प्रयागराज, 22 अगस्त । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित धूमनगंज थाने की पुलिस टीम के प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने शनिवार को दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट के पांच आरोपियों को दाेषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 61-61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया । यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर सागर जैन ने दी।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते धूमनगंज थाने से जुड़े वर्ष 2019 के एक मामले में न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-3, प्रयागराज की अदालत ने सभी अभियुक्तों पर अलग-अलग कुल 61-61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 276/2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी, 342, 506, एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में प्रभावी पैरवी की और महत्वपूर्ण गवाहों को समय से प्रस्तुत कर उनकी गवाही कराई।
न्यायालय ने इरफान पुत्र मोहर्रम अली निवासी पतरवा कॉलोनी, बमरौली, मो. अनस पुत्र रौनक निवासी शिवाला, बमरौली, मो. अकीब उर्फ हरीश नेपाली पुत्र सगीर अहमद निवासी ईसीपुर मलावा खुर्द, थाना झूंसी, शनी पासी पुत्र कल्लू पासी निवासी नीमसराय और अमन कोरी पुत्र कल्लू पासी निवासी नीमसराय को दोषी ठहराया।
अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त को धारा 342 के तहत एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत प्रत्येक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रभावी पैरवी से मिली सजा
मामले में एडीजीसी केएन सिंह, मॉनीटरिंग सेल के उपनिरीक्षक रामनरेश सिंह, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल सावित्री और कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव ने पैरवी में सहयोग किया।
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