सपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी की याचिका काे अप्रासंगिक कहकर उच्च न्यायालय ने किया निस्तारित
सपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी की याचिका काे अप्रासंगिक कहकर उच्च न्यायालय ने किया निस्तारित
प्रयागराज, 20 अगस्त। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की याचिका को अप्रासंगिक कहते हुए निस्तारित कर दिया।
उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू होने पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिलाधिकारी गाजीपुर ने 18 अगस्त के आदेश से गैंगस्टर एक्ट में कुर्क लखनऊ स्थित डालीबाग के बंगले को रिलीज कर दिया है। याचिका बंगले को रिलीज करने को लेकर दाखिल की गई थी।
डीएम गाजीपुर द्वारा रिलीज किए गए बंगले की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 46 लाख रुपये है। डीएम गाजीपुर के 23 अक्टूबर 2022 के आदेश से गैंगस्टर एक्ट में बंगले को कुर्क किया गया था। डीएम गाजीपुर अनुपम शुक्ला ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कुर्क संपत्ति रिलीज कर दिया है। डीएम गाजीपुर ने डीएम लखनऊ, एसपी गाज़ीपुर, नगर आयुक्त लखनऊ को उक्त संपत्ति रिलीज करने के आदेश का अनुपालन करने का पत्र भी जारी किया है।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जे के उपाध्यक्ष की खंडपीठ ने सरकारी वकील के बताने पर याचिका को निर्रथक कह निस्तारित कर दिया। याची फरहत अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में कुर्क डालीबाग लखनऊ स्थित बंगले को रिलीज न करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।डीएम गाजीपुर के आदेश से डाली बाग लखनऊ स्थित बंगले को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया था। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर में 7 अप्रैल 25 को कुर्क संपत्ति रिलीज करने का आदेश दिया था। ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर यह याचिका दाखिल की गई थी।