गुण्डा एक्ट में तीन अपराधी छह माह के लिए जिला बदर
गुण्डा एक्ट में तीन अपराधी छह माह के लिए जिला बदर
औरैया, 13 नवम्बर । उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सख्त कार्रवाई करते हुए तीन शातिर अपराधियों को गुण्डा एक्ट के तहत छह माह के लिए जनपद से निष्कासित कर दिया है।
जिला बदर किए गए अपराधियों में राजेश उर्फ खन्ना उर्फ वेदप्रकाश पुत्र मुन्नालाल, धीरेन्द्र सिंह उर्फ मदोल दूधिया पुत्र लायक सिंह, तथा जितेन्द्र सिंह पुत्र लायक सिंह शामिल हैं। तीनों आरोपी ग्राम असेवटा, थाना अयाना के निवासी बताए गए हैं। इन पर चोरी, मारपीट, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे अपराधी समाज की शांति व सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, इसलिए प्रशासन अपराध और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि जिला बदर अवधि के दौरान संबंधित अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा किसी भी स्थिति में ये व्यक्ति जनपद की सीमा में प्रवेश न करें।
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती का स्पष्ट संदेश गया है।