टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर बिना टोल निकलने के मामले में दो वाहन सीज

नवाबगंज पुलिस ने थार और स्विफ्ट कार की बरामद, मुकदमे में की कार्रवाई

टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर बिना टोल निकलने के मामले में दो वाहन सीज

प्रयागराज, 13 अगस्त । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा पर बैरियर क्षतिग्रस्त कर बिना टोल दिए निकलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को दो वाहनों को सीज कर दिया। नवाबगंज पुलिस ने एक महिंद्रा थार और एक मारुति स्विफ्ट कार को उनके मालिकों के घर से बरामद किया। दोनों वाहनों को संबंधित मुकदमे में सीज किया है।

पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि नवाबगंज थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 337/2026 में टोल प्लाजा पर बैरियर क्षतिग्रस्त करने और बिना टोल दिए जाने सहित अन्य आरोपों की जांच की जा रही है। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिंद्रा थार (यूपी 70 जीडब्ल्यू 2525) को फतेहपुर अटरामपुर निवासी मोहम्मद मुशर्रफ के घर से और मारुति स्विफ्ट (यूपी 70 ईआर 5467) को मोहम्मदपुर ताली इब्राहिमपुर बमरौली निवासी मोहम्मद वासिफ के घर से बरामद किया।

पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि टोल प्लाजा पर बैरियर क्षतिग्रस्त करने और बिना टोल दिए निकलने के मामले में दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान दोनों वाहनों की पहचान हुई। पुलिस ने दोनों वाहनों को बरामद कर मुकदमे में सीज किया । मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।