नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 21 साल की कठोर सजा, POCSO कोर्ट ने लगाया ₹15 हजार जुर्माना
प्रयागराज की विशेष POCSO अदालत ने 2024 के धूमनगंज थाने के मामले में दोषी को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद फैसला आया।
प्रयागराज, 10 सितंबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित धूमनगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की चलते पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म मामले के आरोपी को 21 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाया। यह जानकारी गुरुवार को पुलिस उपायुक्त नगर सागर जैन ने दी।
उन्होंने बताया कि हरदोई के मल्लांवा थाना क्षेत्र के बरौना गांव निवासी पंकज कुमार पुत्र ओमकार के खिलाफ वर्ष 2024 में नगर के धूमनगंज थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366(क), 452, 506, 376(क)(ख) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(1)(2)/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस टीम ने मुकदमे की प्रभावी ढंग पैरवी की। महत्वपूर्ण गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कर उनकी गवाही कराई। इसके बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, प्रयागराज की अदालत ने गुरुवार को मु.अ.सं. 567/2024 में फैसला सुनाया।
इनकी रही प्रभावी पैरवी
अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय तिवारी ने पैरवी की। मॉनीटरिंग सेल कमिश्नरेट प्रयागराज के उपनिरीक्षक अशोक कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल कल्पू राम तथा थाना कोतवाली के कांस्टेबल धर्मेन्द्र यादव ने भी अभियोजन की पैरवी में सहयोग किया।