पुरानी रंजिश में युवक की हत्या के मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया ₹20-20 हजार जुर्माना

जौनपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने भूपेंद्र सिंह हत्याकांड में गामा बिंद, अमित बिंद और दीपक यादव को दोषी ठहराया। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुरानी रंजिश में युवक की हत्या के मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया ₹20-20 हजार जुर्माना

जौनपुर, 10 सितंबर।उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार, सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के संदहा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि पांच फरवरी 2025 की रात उसका भाई भूपेंद्र सिंह गांव में पवन कुमार सिंह के यहां आयोजित रामायण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद करीब 11:30 बजे घर लौट रहा था। वह साहब राम की दुकान के पास पहुंचा था, तभी गांव के ही गामा बिंद, अमित बिंद और दीपक यादव ने उस पर कुल्हाड़ी और लाठी-डंडे से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण भूपेंद्र की मौत हो गई।

वादी के अनुसार घटना के समय उसने और उसकी पत्नी मंजू सिंह ने आरोपियों को हमला करते देखा था। घटना से कुछ दिन पहले भूपेंद्र ने आरोपियों से अपनी जान को खतरा होने की बात भी बताई थी।

पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को परीक्षित कराया और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के परीक्षण के बाद अदालत ने गामा बिंद, अमित बिंद और दीपक यादव को हत्या का दोषी पाया। तीनों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।