प्रयागराज में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

प्रयागराज में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

प्रयागराज में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

प्रयागराज, 31 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित थरवई थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते शनिवार को न्यायालय ए0डी0जे0 कक्ष सं0-09 प्रयागराज ने हत्या मामले के आरोपी को दाेषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के साथ ही पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया। यह जानकारी शनिवार को पुलिस उपायुक्त गंगानगर सोनम कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के थरवई थाने में वर्ष 2023 में प्रतापगढ़ जिले के फतनपुर थाना क्षेत्र के रामापुर गौरा गांव निवासी रामसिंह यादव उर्फ शक्ति सिंह पुत्र अमरनाथ यादव के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले की पुलिस टीम ने प्रभावी ढंग से न्यायालय में पैरवी किया। आपरेशन कन्वेंशन के तहत की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0सं0-259/2023 धारा-302/ 307/ 504/506 भा0द0सं0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा-7 सी0एल0ए0 एक्ट के अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध करने में कामयाब हो गई।

प्रयागराज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को न्यायालय ए0डी0जे0 कक्ष सं0-09 प्रयागराज ने शनिवार को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

धारा-302 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस मामले की पैरवी करने में ए.डी.जी.सी. रत्नेश कुमार मिश्रा, थरवई थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह और मुख्य आरक्षी राज बहादुर, कोर्ट मोहर्रिर तथा सिपाही अनिल कुमार पैरोकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।