दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के चुनाव में बार काउंसिल का नहीं होगा दखल : आनंद मोहन गुप्ता
नए बायलॉज के अनुसार चुनाव कराने का हाईकोर्ट इलाहाबाद ने दिया आदेश
मुरादाबाद, 21 अगस्त
। दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद और एल्डर्स कमेटी के बीच वार्षिक चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है।
हाईकोर्ट इलाहाबाद ने दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव में हस्तक्षेप करते हुए नए बायलॉज के अनुसार चुनाव संपन्न करने का आदेश दिया हैं। वही मामले में एल्डर्स कमेटी का पक्ष सुनने के लिए 7 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। शुक्रवार को दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, बायोलॉजी संशोधन समिति के सदस्य उमाकांत शर्मा आदेश श्रीवास्तव आदि ने बार सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।
एडवोकेट आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि 22 अगस्त 2025 को बायलाज संशोधन समिति बनाई गई थी जिसमें फौजदारी और सिविल के तीन-तीन अधिवक्ता बात और सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। समिति में फौजदारी के अधिवक्ता उमाकांत शर्मा, वीरेंद्र शर्मा और सुधीर गुप्ता वहीं सिविल के हरविंदर सिंह, आदेश श्रीवास्तव और प्रभात गोयल थे। इनके द्वारा बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर गहन मंथन अध्ययन करने के बाद लगभग 8 माह बाद अपनी रिपोर्ट सौंप गई इसके बाद 4 जुलाई 2026 को नया बायोलॉज प्रावधान रजिस्टर्ड कर दिया गया। नए बायोलॉज के अनुसार प्रत्येक वर्ष जिन अधिवक्ताओं के द्वारा 14 नवंबर तक 31 दिसंबर तक का बार शुल्क जमा कर दिया जाएगा वह अधिवक्ता मतदाता सूची में शामिल होंगे। 17 नवंबर तक आपत्ति दाखिल करी जा सकती है 18 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। 1 से 3 दिसंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी कर और 5 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी 6 और 7 दिसंबर को नाम वापसी और 8 दिसंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी 15 दिसंबर को मतदान होगा 16 दिसंबर को मतगणना प्रारंभ होगी, जो लगातार जारी रहेगी। अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष जैसे पदों की मतगणना रात्रि में भी नहीं रोकी जाएगी।
आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव को लेकर एल्डर कमेटी के द्वारा हस्तक्षेप कर कर बार काउंसलिंग उत्तर प्रदेश में शिकायत की गई थी इसके बाद हमने इसको लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट दाखिल की थी जिस पर गुरुवार को सुनवाई की गई और चुनाव नए बायोलॉज के अनुसार करने का आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय ने साफ कह दिया की बार काउंसिल का दखल बार एसोसिएशन के चुनाव में नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति हमें शुक्रवार को प्राप्त हो गई।
प्रेस वार्ता के दौरान दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के महासचिव कपिल गुप्ता, बायलॉज संविधान संशोधन समिति के सदस्य उमाकांत शर्मा, आदेश श्रीवास्तव, एल्डर्स कमेटी के महेश त्यागी उपस्थित रहे।