हत्या मामले में दाेषी महिला को आजीवन कारावास
न्यायालय में प्रभावी पैरवी से हुई दोषसिद्धि, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
प्रयागराज, 31 जुलाई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कर्नलगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी ढंग से की गई पैरवी के चलते शुक्रवार को न्यायालय ने हत्या मामले के आरोपी को आजीवन कारावास एवं दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के करीब 16 साल पुराने मामले में अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अभियुक्ता पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में थाना कर्नलगंज में वर्ष 2010 में दर्ज हत्या के मामले में पुलिस ने साक्ष्य से जुड़े महत्वपूर्ण गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराया और उनकी गवाही कराई। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कक्ष संख्या-01, प्रयागराज ने शुक्रवार को थाना कर्नलगंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 300/2010, धारा 302 भारतीय दंड संहिता तथा 27/30 आयुध अधिनियम से संबंधित मामले में अभियुक्ता राजकुमारी पत्नी आनंद कुशवाहा, निवासी मकान संख्या 59-सी, बेली रोड, थाना कर्नलगंज, प्रयागराज को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
डीसीपी ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए विवेचना की गुणवत्ता के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी भी महत्वपूर्ण है। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा ऐसे मामलों में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों को उनके कृत्य की सजा मिले।
मामले की पैरवी में एडीजीसी मारुत्यानन्द मिश्रा, मॉनीटरिंग सेल के उपनिरीक्षक रामनरेश सिंह, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी कंचन देवी तथा थाना कर्नलगंज के मुख्य आरक्षी संजय कुमार की भूमिका रही।