टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत
नई दिल्ली, 10 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को अपने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हर नागरिक को विदेश जाने और अपनी पसंद के मुताबिक इलाज कराने का अधिकार है।
बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अपने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने की मांग की थी। इसके पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई को अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी। बनर्जी ने अपने आंख के बेहतर इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांग थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में केस चल रहा है। उच्च न्यायालय ने बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वे अपने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने के पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में इलाज कराएं।
बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें जो इलाज चाहिए वो अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। इसलिए विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति दी जाए।