पीएम मोदी का खास बताकर धोखाधड़ी करने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

पीएम मोदी का खास बताकर धोखाधड़ी करने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

पीएम मोदी का खास बताकर धोखाधड़ी करने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली, 18 मई। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास बताकर ठगी करने वाले आरोपित को जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोपित काशिफ को जमानत देने का आदेश दिया।

काशिफ के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला चल रहा है। उस पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दूसरे केंद्रीय मंत्रियों का करीबी होना बताकर लोगों से पैसे ऐंठे। काशिफ के खिलाफ अप्रैल, 2023 में नोएडा के सूरजपुर पुलिस थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट के कुछ प्रावधानों के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि काशिफ ने सोशल मीडिया पर अपनी बदली हुई और मॉर्फ तस्वीरें अपलोड की, जिसमें वह प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ नजर आ रहा था। इस तस्वीर का इस्तेमाल वो लोगों से पैसे ऐंठने के लिए किया करता था।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरोपी तीन सालों से जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित भविष्य में संवैधानिक अधिकारियों या सरकारी अधिकारियों के नामों का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोर्ट ने आरोपित को कोर्ट में चल रही कार्यवाही में सहयोग देने का निर्देश दिया।