पंचायत चुनाव की याचिकाओं को एक साथ संबद्ध करने का निर्देश
पंचायत चुनाव की याचिकाओं को एक साथ संबद्ध करने का निर्देश
प्रयागराज, 27 अप्रैल । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी करने की मांग में दाखिल याचिका को पहले से लम्बित इम्तियाज हुसैन की याचिका के साथ संबद्ध करने का आदेश निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को जब याचिका सुनवाई के लिए पेश हुई तो याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसी मांग में एक अन्य याचिका पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख नियत है। इस पर कोर्ट ने इस याचिका को इम्तियाज हुसैन की याचिका के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि, इम्तियाज हुसैन की याचिका में मांग की गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपन्न करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी रखने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 या उससे पहले हो जाने चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से एक हलफनामा मांगा था।
कोर्ट ने पूछा था कि आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ई के जनादेश के अनुसार चुनाव संपन्न कराने की स्थिति में है या नहीं। कोर्ट का कहना था कि राज्य निर्वाचन आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि चुनाव कराने का पूरा कार्यक्रम अंतिम रूप देकर अगली सुनवाई की तारीख से पहले रिकॉर्ड पर लाया जाए। हालांकि उसके बाद से इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही है।