ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुठ्ठीगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुठ्ठीगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा
प्रयागराज, 11 अगस्त । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में मुट्ठीगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने मंगलवार को दुष्कर्म मामले के दोषी को सात साल की जेल और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी।
उन्होंने बताया कि नगर मुट्ठीगंज थाने में वर्ष 2017 में इब्राहिम उर्फ खलील निवासी बड़ा बहादुरगंज, थाना मुठ्ठीगंज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो अधिनियम के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-01 की अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद इब्राहिम उर्फ खलील को सात साल की कारावास और साथ हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। महत्वपूर्ण गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराकर उनकी गवाही कराई जा रही है, ताकि अपराधियों को उनके कृत्य की सजा मिल सके। पुलिस की ओर से आगे भी गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी जारी रखी जाएगी।
मामले की पैरवी में एडीजीसी मनोज त्रिपाठी, मॉनीटरिंग सेल के उपनिरीक्षक अशोक कुमार, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल कंचन देवी और मुठ्ठीगंज थाने के हेड कांस्टेबल हरिओम सिंह सहित पुलिसकर्मियों का योगदान रहा।