हाईकोर्ट जज की फोटो दिखाकर शिकायतकर्ता को फोन करने के आरोपित को मिली सशर्त जमानत
हाईकोर्ट जज की फोटो दिखाकर शिकायतकर्ता को फोन करने के आरोपित को मिली सशर्त जमानत
प्रयागराज, 18 मई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें 50 हजार के व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का आदेश दिया है।
याची पर आरोप है कि मोबाइल फोन पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की फोटो दिखाकर शिकायतकर्ता को फोन कर कपट करने की कोशिश की। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने अधिवक्ता अखिलेश कुमार मिश्र को सुनकर दिया है।
कोर्ट ने कहा याची से कोई बरामदगी नहीं की गई। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। रूपये का कोई लेन देन नहीं किया गया। वह नवम्बर 24 से जेल में बंद हैं। बिना मेरिट पर विचार किए कोर्ट ने कहा याची जमानत पाने का हकदार हैं।