राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की
राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की
नई दिल्ली, 23 जुलाई । उच्चतम न्यायालय ने मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपित सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोनम रघुवंशी को तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सोनम ने खुद सरेंडर किया था। सोनम को खुद पता था कि उसकी तलाश किस गुनाह में है। उन्होंने कहा था कि सोनम को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे। उसके भाई को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई थी। मेहता ने कहा कि गिरफ्तारी के दस्तावेज में हुई गलती टाइपिंग की गलती थी।
सोनम रघुवंशी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इस मामले को मीडिया ने तूल दे दिया। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। तब उच्चतम न्यायालय ने सोनम के वकील से कहा था कि कोर्ट के पास दो विकल्प हैं। या तो हम गुण-दोष के आधार पर विचार करेंगे और आदेश पारित करेंगे या हम गवाहों की जांच होने तक सरेंडर करने का आदेश पारित करेंगे। आप इस पर निर्देश लेकर कोर्ट को बताएं।
याचिका मेघायल सरकार ने दायर की थी। याचिका में सोनम रघुवंशी को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी गई थी।