20 साल पुराने अपहरण केस में बबलू श्रीवास्तव बरी, लखनऊ की CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोलकाता के होटल व्यवसायी के अपहरण मामले में सबूतों के अभाव में डॉन बबलू श्रीवास्तव को दोषमुक्त करार दिया गया
लखनऊ, 07 नवंबर । लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने 20 साल पुराने अपहरण के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए डॉन बबलू श्रीवास्तव को बरी कर दिया है।
यह पूरा मामला कोलकाता के एक होटल व्यवसायी के अपहरण से जुड़ा है। इस केस में आरोप था कि प्रयागराज के नैनी जेल में कैद होने के दौरान यहीं से बबलू श्रीवास्तव ने होटल मालिक के अपहरण की साजिश रची थी। आरोप था कि जेल में बैठकर ही वह अपनी गैंग चला रहे थे। इस मामले में उन्हें आरोपित बनाया गया था। इसी मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीले न्यायालय के समक्ष पेश की। अभियोजन पक्ष के वकील बबलू श्रीवास्तव पर लगाये गये आरोपों को साबित नहीं कर पाए। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में डॉन बबलू श्रीवास्तव को दोषमुक्त करार देते हुए रिहा कर दिया है। बबलू श्रीवास्तव की ओर से उनके वकील जिशान अल्वी ने अपना पक्ष रखा था।