कार दुर्घटना मामले में कार्यवाही पर हाईकाेर्ट ने लगाई रोक
राज्य सरकार व शिकायतकर्ता से मांगा जवाब
प्रयागराज, 03 जुलाई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विकास कुमार गुप्ता उर्फ शालू गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया।
यह प्राथमिकी 31 जुलाई 2024 को दर्ज कराई गई थी, जो 24 जुलाई 2024 की एक घटना से जुड़ी है। आवेदक के अधिवक्ता के अनुसार, 13 जुलाई 2024 को एक अर्टिगा कार से हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की 21 जुलाई 2024 को मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई।
याची का कहना है कि उस पर लगे आरोप झूठे और तुच्छ हैं तथा केवल परेशान करने की नीयत से लगाए गए हैं। सह-आरोपी विष्णु गुप्ता के खिलाफ अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, जबकि दोनों आरोपी उसी वाहन में सवार थे। प्राथमिकी दर्ज कराने वाली महिला ने इस घटना की सूचना ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को भी दी थी।
न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। दोनों पक्षों को तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा और उसके एक सप्ताह बाद याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी। तब तक आवेदक के खिलाफ इस मामले की सभी कार्यवाहियों पर रोक रहेगी।