साउथ इंडियन बैंक धोखाधड़ी के आरोपिताें की याचिका खारिज
साउथ इंडियन बैंक धोखाधड़ी के आरोपिताें की याचिका खारिज
प्रयागराज, 21 जुलाई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को साउथ इंडियन बैंक के 28.07 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में आरोपित राहुल शर्मा और अन्य की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।
गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर-24 थाने में दर्ज एफआईआर, में आरोप है कि सेक्टर-22 नोएडा शाखा में असिस्टेंट मैनेजर रहे राहुल शर्मा ने अपनी पत्नी भूमिका शर्मा और मां सीमा रानी के साथ मिलकर एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च फाउंडेशन के खाते से बड़ी रकम अवैध रूप से स्थानांतरित की। आरोपित फरार घोषित होकर वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं।
न्यायालय ने सवाल किया कि पहला -क्या भगोड़े घोषित आरोपियों की याचिका सुनवाई योग्य है, और दूसरा- क्या प्रारंभिक चरण में पूरी कार्यवाही रद्द की जा सकती है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के श्रीकांत उपाध्याय बनाम बिहार राज्य सहित कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जो व्यक्ति कानून की प्रक्रिया से जानबूझकर बच रहा हो, वह अदालत से किसी रियायत का हकदार नहीं है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है और विस्तृत साक्ष्यों की जांच ट्रायल का विषय है, न कि धारा 528 बी एन एस एस के तहत हाईकोर्ट की असाधारण शक्तियों का। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।