दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दो अभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दो अभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दो अभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज, 10 जून । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कर्नलगंज पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, प्रयागराज ने बुधवार को दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट मामले के दो आरोपितों को आजीवन कारावास एवं पचास-पचास हजार के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी।

उन्होंने बताया कि नगर के कर्नलगंज थाने में वर्ष २०१६ में बड़ी बगिया निवासी सुनील कुमार पुत्र रामसजीवन एवं गुलसन कुमार पुत्र सम्भू लाल के खिलाफ दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस आयुक्तालय प्रयागराज की ओर से अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्यों और गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, प्रयागराज की अदालत ने थाना कर्नलगंज में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमा संख्या 338/2016 में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को दोनों अभियुक्त न्यायालय ने धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 342 भादवि में एक वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में दो वर्ष कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार प्रत्येक अभियुक्त पर कुल 53 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

डीसीपी नगर ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा सुनाई गई यह सजा अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।

मामले की सफल पैरवी में एडीजीसी मनोज तिवारी, मॉनीटरिंग सेल के उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल सुधा यादव तथा थाना कर्नलगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल संजय कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।