सुलतानपुर में राहुल गांधी के मानहानि केस की सुनवाई टली, अब 1 अक्टूबर को होगी बहस
वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर शोक प्रस्ताव के चलते मंगलवार की सुनवाई स्थगित हुई; भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से दायर मामले में अगली तारीख 1 अक्टूबर तय की गई है।
सुलतानपुर, 29 सितंबर । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में मंगलवार काे दोबारा बहस होना थी। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन को लेकर शोक प्रस्ताव होने के कारण सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई के लिए 01 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
इससे पहले परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने 21 सितंबर को बहस की थी जो पूरी नहीं हो पाई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने मंगलवार को बताया कि परिवादी की बहस पूरी होने पर वे बहस करेगें।
राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरू में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद कोर्ट में दायर किया था। 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को विचारण के लिए अदालत में तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी। 25-25 हजार के दो जमानतदार उन्होंने लगाए थे। 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ था। दोबारा 20 फरवरी 2026 को सीआरपीसी की धारा 313 बयान दर्ज कराया था।
इसके बाद परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी की वायस सैम्पल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दायर निगरानी अर्जी भी सेशन कोर्ट से 15 जुलाई को खारिज कर दी गई थी। राहुल गांधी के वायस सैम्पल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने की अर्जी ट्रायल कोर्ट व सेशन कोर्ट से खारिज होने के आदेश को चुनौती देने वाली परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की याचिका हाईकोर्ट ने भी सितम्बर माह में खारिज कर दी थी।