पॉक्सो एक्ट मामले में दाेषी महिला को 20 वर्ष की सजा
पॉक्सो एक्ट मामले में दाेषी महिला को 20 वर्ष की सजा
प्रयागराज, 20 जुलाई ( उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित धूमनगंज थाने की पुलिस टीम के प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सोमवार को न्यायालय ने पॉक्सो एवं गंभीर मामलों की आरोपित महिला को 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 1,03,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रयागराज के धूमनगंज थाने में वर्ष 2023 में प्रीतमनगर सनसाइन रॉयल रेजीडेंसी निवासी अंजना सिन्हा पत्नी अरुण सिन्हा के खिलाफ धारा 323, 325, 376(A)(B) भादवि एवं धारा 5(M)(N)/6 पॉक्सो एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की मुहिम चल रही है।
अभियान के तहत एडीजीसी मनोज त्रिपाठी, मॉनीटरिंग सेल के उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल सुधा तथा थाना धूमनगंज के कांस्टेबल धर्मेन्द्र ने प्रभावी पैरवी एवं साक्ष्यों के प्रस्तुतीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणामस्वरुप सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-01, प्रयागराज ने मु0अ0सं0 -138/2023 (धारा 323, 325, 376(A)(B) भादवि एवं धारा 5(M)(N)/6 पॉक्सो एक्ट) में सुनवाई पूरी करते हुए , अंजना सिन्हा निवासी प्रीतमनगर, थाना धूमनगंज को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने धारा 323 भादवि में छह माह के कारावास एवं 500 रुपये, धारा 325 भादवि में तीन वर्ष के कारावास एवं 3,000 रुपये तथा धारा 5(M)(N)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।