राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में सीबीआई जांच की मांग खारिज
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में सीबीआई जांच की मांग खारिज
लखनऊ, 06 जुलाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने साेमवार काे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।
राज्य सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही और सीएससी शैलेंद्र सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसी याचिका उच्चतम न्यायालय में पहले ही लंबित है, इसलिए यहां कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला ने याचिका खारिज कर दी। यह याचिका अधिवक्ता मोहित अशोक ने दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्रों की राशि में अनियमितताएं हुई हैं। याचिका में मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने और मंदिर के चढ़ावे का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने की मांग की गई।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही तीन सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन कर रखा है।