उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने की अवधि के भीतर कराने का दिया निर्देश

उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने की अवधि के भीतर कराने का दिया निर्देश

उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने की अवधि के भीतर कराने का दिया निर्देश

प्रयागराज, 14 अक्टूबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने की अवधि के भीतर कराने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दशरथ यादव सहित कई अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए बुधवार को दिया। याची ने जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने का एक विस्तृत और समयबद्ध कार्यक्रम रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया था।

न्यायालय ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग से अपेक्षा की जाती है कि चुनाव कराने का पूरा कार्यक्रम अंतिम रूप देकर अगली सुनवाई की तारीख से पहले रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया जाए।

कोर्ट ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। विस्तृत निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।