कोर्ट ने दिया चौबीस घंटे में बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश
-मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवाद पर काटा था कनेक्शन
प्रयागराज, 10 जून । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को कड़ा निर्देश दिया है कि याची हरीश कुमार सिंह का बिजली कनेक्शन 24 घंटे के भीतर बहाल किया जाए।
पीलीभीत निवासी हरीश कुमार सिंह ने याचिका दायर कर बिजली विभाग के 29 मई 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान निगम के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि अधिशासी अभियंता ने 8 जून 2026 को याची का बिजली कनेक्शन काट दिया है।
कोर्ट ने कटौती के आदेश को प्रथम दृष्टया गैरकानूनी करार दिया। पीठ ने कहा कि मकान-मालिक और किरायेदार के बीच विवाद में कब्जे की वैधता तय करना अधिशासी अभियंता का काम नहीं है। यह निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया है कि अधिशासी अभियंता अमरिया पीलीभीत को निर्देश दिया है कि 24 घंटे में बिजली बहाल करें। और याचिका लम्बित रहने तक कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। विद्युत निगम को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया है।