केस स्थानांतरण अर्जी पर पति-पत्नी के बीच तलाक केस की सुनवाई पर रोक
केस स्थानांतरण अर्जी पर पति-पत्नी के बीच तलाक केस की सुनवाई पर रोक
प्रयागराज, 14 फरवरी । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत फिरोजाबाद में विचाराधीन पति-पत्नी के बीच तलाक केस कार्यवाही पर रोक लगा दी है। पत्नी का केस मैनपुरी स्थानांतरित करने की अर्जी पर पति मानवीर सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने प्रियंका की अर्जी पर दिया है। इनका कहना है कि याची की शादी विपक्षी से 18 दिसम्बर 22 को हुई थी। दहेज उत्पीड़न के कारण याची ने घर छोड़ दिया और अपने माता पिता के साथ रह रही है। उसके जीविका का कोई साधन नहीं है। उसने मैनपुरी में गुजारे के लिए केस दर्ज किया है।
इसके बाद पति ने फिरोजाबाद में तलाक का केस कायम किया है। आय न होने के कारण उसे फिरोजाबाद आने में दिक्कत होती है। इसलिए तलाक का केस मैनपुरी स्थानांतरित किया जाय। कोर्ट ने मामला विचारणीय माना और अगली सुनवाई की तिथि 10 मार्च नियत की है।