हत्या व दहेज उत्पीड़न के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

हत्या व दहेज उत्पीड़न के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

हत्या व दहेज उत्पीड़न के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

प्रयागराज, 16 मार्च । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-02 की अदालत ने सोमवार को हत्या एवं दहेज हत्या मामले के चारों आरोपितों को दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हत्या व दहेज उत्पीड़न के एक मामले में अदालत ने चार आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रयागराज के हंडिया थाने में वर्ष 2012 में धारा 302, 34, 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम) के तहत हंडिया के नट बाजार निवासी सुभाष, अक्षयवर, लालजी पुत्रगण फूलचंद्र, तथा फूलचंद्र पुत्र रामनारायण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

सुनवाई के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-02 की अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने सुभाष, अक्षयवर, लालजी (तीनों पुत्र फूलचन्द्र) तथा फूलचन्द्र पुत्र रामनारायण निवासी नट बाजार थाना हंडिया को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस उपायुक्त गंगानगर ने बताया कि पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से यह सजा सुनिश्चित हो सकी।

मामले में अभियोजन की ओर से एडीजीसी राज कुमार सिंह, थाना हंडिया के प्रभारी निरीक्षक नितेन्द्र कुमार शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल मनीषा पाल तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल प्रदीप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।