बरेली में बिना अनुमति बन रही कालोनी ध्वस्त, खरीदारों को चेतावनी

बरेली में बिना अनुमति बन रही कालोनी ध्वस्त, खरीदारों को चेतावनी

बरेली में बिना अनुमति बन रही कालोनी ध्वस्त, खरीदारों को चेतावनी

बरेली, 9 सितंबर  । उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को बारादरी थाना क्षेत्र में एक अवैध कालोनी पर बुलडोजर चलाया। टीम ने आला हजरत रोड स्थित रॉयल विला कालोनी के पास लगभग 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया।

जानकारी के मुताबिक, अरशद खान व अन्य लोगों द्वारा बिना बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए सड़क, चहारदीवारी व भूखंडों का चिन्हांकन कर प्लॉटिंग शुरू कर दी गई थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण ने मौके पर पहुचकर कार्रवाई की। अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम व सुरेंद्र द्विवेदी, सहायक अभियंता मनोज कुमार सिंह व गजेंद्र पाल शर्मा, संयुक्त सचिव दीपक कुमार, विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह सहित प्रवर्तन टीम ने मौके पर अवैध निर्माण ध्वस्त कराया।

बीडीए अधिकारियों ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत बिना स्वीकृति के कॉलोनी विकसित करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह अवैध है। ऐसे निर्माण पर कभी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है।

प्राधिकरण ने आमजन को चेतावनी दी है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी बीडीए से जरूर लें। बिना स्वीकृति वाले भूखंड खरीदने पर भविष्य में परेशानी उठानी पड़ सकती है। अधिकारियों ने साफ कहा कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।