एसिड अटैक मामले के दोषी को 10 वर्ष का कारावास,पचास हजार का अर्थदंड

एसिड अटैक मामले के दोषी को 10 वर्ष का कारावास,पचास हजार का अर्थदंड

एसिड अटैक मामले के दोषी को 10 वर्ष का कारावास,पचास हजार का अर्थदंड

प्रयागराज, 30 मई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित मुट्ठीगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने शनिवार को एसिड अटैक मामले के दोषी को 10 वर्ष के कारावास एवं पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी शनिवार को पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी।

उन्होंने बताया कि थाना मुठ्ठीगंज में वर्ष 2017 में दर्ज एसिड अटैक के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने दाेषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस उपायुक्त नगर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा अभियोग की सशक्त पैरवी की गई। महत्वपूर्ण गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य कराए गए, जिसके परिणामस्वरूप दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के माध्यम से गंभीर अपराधों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे अपराधियों में कानून का भय और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हो।

मामला थाना मुठ्ठीगंज में दर्ज मु0अ0सं0-172/2017 से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, प्रयागराज ने अभियुक्त अमर वर्मा उर्फ बादल वर्मा, निवासी तम्बाकू वाली गली, थाना कीडगंज, प्रयागराज को भारतीय दंड संहिता की धारा 326-क के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

मुकदमे की सफल पैरवी में एडीजीसी राहुल मिश्रा, मॉनीटरिंग सेल के उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल सावित्री तथा थाना मुठ्ठीगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल रमेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।