अखिलेश यादव एवं उनकी पुत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप

अखिलेश यादव एवं उनकी पुत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप

अखिलेश यादव एवं उनकी पुत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप

प्रयागराज, 12 जून । समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा सिक्किम प्रदेश एवं अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के प्रभारी योगेश चन्द्र यादव की ओर से अदिति यादव काे लेकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री के मामले में एसीजेएम न्यायालय, प्रयागराज में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। यह जानकारी शुक्रवार को सपा प्रवक्ता दान बहादुर मधुर ने दी।

योगेश चन्द्र यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह एवं विनीत विक्रम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के अंतर्गत न्यायालय में आवेदन देकर उन सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके संचालकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज किए जाने की मांग की है, जिन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा उनकी पुत्री अदिति यादव के खिलाफ कथित रूप से अश्लील, अपमानजनक, मानहानिकारक और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने का आरोप है।

प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि इस प्रकार की सामग्री न केवल संबंधित व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित कर सकती है। मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है तथा अगली सुनवाई एवं बहस के लिए 18 जून 2026 की तिथि निर्धारित की है।

अब न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।