प्रयागराज के एसडीएम सदर अभिषेक सिंह को अवमानना नोटिस
प्रयागराज के एसडीएम सदर अभिषेक सिंह को अवमानना नोटिस
प्रयागराज, 29 अप्रैल । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिषेक कुमार सिंह एसडीएम सदर प्रयागराज को अवमानना नोटिस जारी किया है। इन पर आदेश का पालन करने का दोबारा मौका दिए जाने के बाद भी अवहेलना करने का आरोप है।
कोर्ट ने इन्हें प्रथमदृष्टया अवमानना का दोषी माना। इससे पहले कोर्ट ने अवमानना याचिका पर तीन माह में आदेश का पालन करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर दोबारा यह अवमानना याचिका दायर की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बासदेव की अवमानना याचिका पर दिया है।
मौजा चंद्र भानपुर में याची ने जमीन का बैनामा लिया था। उसमें से कुछ हिस्सा एयरपोर्ट अथारिटी को बेच दिया। 2025 में जमीन का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट की सड़क चौड़ीकरण के लिए लिया गया। शेष बची जमीन पर याची ने चहारदीवारी बनाकर अपने कब्जे में रखा था। जनवरी 25 में मोहम्मद आसिफ ने जमीन की बाउंड्री तोड़ कर गेट लगा लिया। इसमें तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत है। अपने नाम एक फर्जी बैनामा करा लिया। जिसकी शिकायत मंडलायुक्त व जिलाधिकारी प्रयागराज से की गई।
जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया और सात दिन में रिपोर्ट मांगी। कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी व आयुक्त के आदेशानुसार एसडीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिसका पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने आदेश पालन के लिए अतिरिक्त तीन माह का समय दिया, फिर भी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई एक महीने बाद पुनः होगी।