प्रयागराज में अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव हत्याकांड: पिता-पुत्र गिरफ्तार, लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद
सलोरी में संपत्ति विवाद के बाद हुई थी अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने बेली अस्पताल के मुख्य द्वार से दोनों नामजद आरोपितों को पकड़ा, एक खोखा और पांच जिंदा कारतूस भी बरामद।
प्रयागराज, 16 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सलोरी में संपत्ति विवाद को लेकर अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को बेली अस्पताल के मुख्य द्वार से गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर कथित वारदात में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक खोखा कारतूस और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 30 भी बढ़ाई गई है।
पुलिस उपायुक्त नगर सागर जैन ने बताया कि, गिरफ्तार आरोपितों में चांदपुर सलोरी निवासी अधिवक्ता देवेंद्र नाथ मिश्रा उर्फ झून्ने और उसका बेटा नृपेंद्र नाथ मिश्रा है। उनके और मृतक के बीच नजूल संपत्ति पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों की ओर से पहले भी मुकदमे दर्ज कराए जाने की जानकारी सामने आई है।
जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ था विवाद
पुलिस के मुताबिक, 15 अक्टूबर को सलोरी में संपत्ति पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि देवेंद्र नाथ मिश्रा अपने पुत्र और अन्य लोगों के साथ जमीन की चहारदीवारी फांदकर अंदर गया। वहां सतीश चंद्र श्रीवास्तव के साथ मारपीट की गई और देवेंद्र ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली लगने से सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद मृतक के परिजनों की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में मुकदमा अपराध संख्या 382/2026 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
रिवॉल्वर और छह कारतूस बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से .32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक खोखा कारतूस और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बरामद रिवॉल्वर पर सी-3340एम, .32 एमके-4, एसएएफ कानपुर और वर्ष 2016 अंकित है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 30 बढ़ाई गई है। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
दोनों के खिलाफ पहले भी दर्ज है मुकदमा
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, देवेंद्र नाथ मिश्रा और नृपेंद्र नाथ मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2025 में भी कर्नलगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्तमान मामले में दोनों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी
कार्रवाई करने वाली टीम में कर्नलगंज थाना प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर मिश्र, उपनिरीक्षक लाल भरत यादव, उपनिरीक्षक देवेश सिंह परिहार तथा हेड कांस्टेबल गोविन्द प्रसाद, अतुल कुमार सिंह और कांस्टेबल सुमित कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।
डीसीपी नगर ने बताया कि “सलोरी में संपत्ति विवाद को लेकर अधिवक्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बताई जा रही लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक खोखा कारतूस और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले में संबंधित धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है।”