महिला को घर पर कब्जा व गुजारा दिलाने का मामला
महिला को घर पर कब्जा व गुजारा दिलाने का मामला
हाईकोर्ट ने एस डी एम सदर कानपुर नगर से मांगा निरीक्षण रिपोर्ट के साथ हलफनामाप्रयागराज, 23 जुलाई (हि.स.)।इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने गुरुवार को स्मृति पुष्पा देवी को भवन पर कब्जा दिलाने के मामले में एसडीएम सदर , कानपुर नगर को निरीक्षण कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा एसडीएम याचिकाकर्ता के घर का निरीक्षण करेंगे और इस दौरान जीपीएस युक्त कैमरे से फोटोग्राफी व वीडियोग्राॅफी कराएंगे। घर पर लगे सभी ताले, यदि पहले से नहीं हटाए गए हों, तो हटवाए जाएं।और रिपोर्ट पेश करेंगे जिससे यह पुष्ट हो कि याचिकाकर्ता वास्तव में अपने घर पर कब्जा रखती हैं, जैसा कि 05.जुलाई .2023 के पूर्व आदेश में निर्देशित किया गया था।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एसडीएम 28 जुलाई 2026 तक एक अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें बताया जाए कि याचिकाकर्ता को बकाया भरण-पोषण राशि दिलाई गई या नहीं और वर्तमान में मासिक भरण-पोषण नियमित रूप से मिल रहा है या नहीं। कोर्ट ने एस डी एम को निरीक्षण रिपोर्ट के साथ अपना व्यक्तिगत शपथपत्र भी दाखिल करने का आदेश दिया है।