जानलेवा हमला के दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा
जानलेवा हमला के दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा
प्रयागराज, 13 मई । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कैंट थाने की प्रभावी पैरवी के चलते बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-22 प्रयागराज ने जान लेवा मामले के दो आरोपितों को दाेषी करार देते हुए दस-दस साल की कठोर कारावास से दंडित किया। इतना ही नहीं न्यायालय ने दोनों दाेषियाें पर तीस-तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी।
उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत अभियोग की सशक्त पैरवी करते हुए महत्वपूर्ण गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया। इसके परिणामस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-22 प्रयागराज ने थाना कैण्ट के मुकदमा अपराध संख्या-155/2016, धारा 307/34 भादवि में अभियुक्त अरविन्द कुमार एवं प्रहलाद को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
दोषसिद्ध अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र संतोष कुमार एवं प्रहलाद पुत्र संतोष कुमार निवासी 459 राजापुर थाना कैण्ट, प्रयागराज के रहने वाले हैं।
डीसीपी नगर ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी पुलिस कमिश्नरेट की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के माध्यम से गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।
मामले की पैरवी एडीजीसी अमित मालवीय, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल अब्दुल वहीद तथा थाना कैण्ट के पैरोकार कांस्टेबल विकास सिंह द्वारा की गई।