सुप्रीम कोर्ट ने सांप के जहर मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने सांप के जहर मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने सांप के जहर मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ केस रद्द किया

नई दिल्ली, 19 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ सांप के जहर से जुड़े आपराधिक मामले को निरस्त कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह केस एनडीपीएस कानून के दायरे में नहीं आता है।

कोर्ट ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण कानून तभी लागू होगा, जब शिकायतकर्ता कोई सार्वजनिक प्राधिकार हो। एल्विश यादव ने याचिका में इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की थी। दरअसल, नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव समेत दूसरे आरोपितों पर सांप का जहर पार्टी में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। इस मामले में वन विभाग और पुलिस की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी।

एल्विश ने याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ गलत और बिना सबूत के आरोप लगाए गए हैं और उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है। चार्जशीट में रेव पार्टी में कुछ विदेशी और दूसरे लोगों ने मनोरंजन के लिए सांप के जहर का सेवन करने का आरोप लगाया गया था। इसके पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय एल्विश यादव की याचिका खारिज कर चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को एल्विश ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।