कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ गलत धारा में बिजली चोरी की आपराधिक कार्यवाही रद्द

--बिजली विभाग को नए सिरे से कार्यवाही की छूट

कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ गलत धारा में बिजली चोरी की आपराधिक कार्यवाही रद्द

प्रयागराज, 18 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज नारायण पांडेय पीजी कॉलेज बेरुई गारापुर थरवई प्रयागराज के प्रबंधक देवेंद्र पांडेय के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत चल रही आपराधिक केस कार्यवाही रद्द कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने देवेंद्र पांडेय की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने बिजली विभाग को नियमानुसार नए सिरे से कार्यवाही की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 135 में व्यक्ति के खिलाफ बिजली चोरी पर कार्रवाई की जा सकती है। यदि चोरी का आरोप किसी संस्थान पर है तो धारा 149 के तहत कार्यवाही की जाएगी। संस्थान पर बिजली चोरी के आरोप में दर्ज एफआईआर पर प्रबंधक के खिलाफ चार्जशीट व केस कार्यवाही विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे में चार्जशीट व अदालत का उस पर संज्ञान आदेश वैध नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ धारा 149 में केस दर्ज नहीं किया गया है।

याची ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयागराज की अदालत में बिजली चोरी के आरोप में प्रबंधक के विरुद्ध चल रही आपराधिक केस कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि संस्था, ग्रुप या सोसायटी के खिलाफ बिजली चोरी की कार्यवाही धारा 149 में ही की जा सकती है, धारा 135 में नहीं की जा सकती। याची कॉलेज प्रबंधक है, उसके खिलाफ धारा 135 में आपराधिक कार्यवाही विद्युत कानून के प्रावधानों के विपरीत है।