आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, दोषसिद्धि पर रोक व अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

दो पैन कार्ड मामलों में सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत की अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी; अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा।

आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, दोषसिद्धि पर रोक व अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

प्रयागराज, 15 अक्टूबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो पैन कार्ड मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक, लगाने सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जियों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति समीत गोपाल ने गुरुवार को आज़म ख़ान व अबुल्ला आज़म ख़ान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद, अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय को सुनकर दिया। 15 अक्टूबर के आदेश में कोर्ट ने कहा कि सजा निलंबित करने की अर्जियों पर सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और फैसला सुरक्षित रखा जाता है।

कोर्ट ने मंगलवार को इन मामलों को डॉ तंजीम फातिमा के रिवीजन के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान राज्य और प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से उक्त मामले के साथ संबद्धता का आग्रह किया गया था ताकि दोहरे दंड के पहलू पर विचार किया जा सके। याचिकाओं में दो पैन कार्ड मामले में दोषसिद्धि को चुनौती दी गई है।