बेसिक शिक्षा निदेशक 18 मई को स्पष्टीकरण सहित तलब
--आधी-अधूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर कोर्ट नाराज
प्रयागराज, 14 मई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा निदेशक उ प्र लखनऊ को स्पष्टीकरण के साथ 18 मई को तलब किया है । यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सुशील कुमार सिंह की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याची को बी एस ए मऊ की तरफ से अनुभव प्रमाणपत्र जारी किया गया। प्रमाणपत्र की सत्यता को लेकर सवाल उठा। हाईकोर्ट ने निदेशक से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जारी प्रमाणपत्र और बी एस ए का कहना है कि उनके हस्ताक्षर नहीं है।
कोर्ट ने इस जानकारी को बिना विवेक का इस्तेमाल किए दिया गया माना। कहा स्थापित कानून है कि डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज न होने के आधार पर किसी के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के सुबोध कुमार प्रसाद केस का हवाला दिया। कहा निदेशक की दी गई जानकारी सही नहीं है। उस बी एस ए का नाम नहीं लिखा जिसने हस्ताक्षर किए थे और जिससे पूछताछ की गई थी। कोर्ट ने कहा निदेशक को जानकारी उपलब्ध कराने के पहले खुद देखना चाहिए कि जानकारी उचित है या नहीं।
कोर्ट ने कहा ऐसे उच्च अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वह तथ्यों की गहन जांच करके आगे बढाये। जिस पर कोर्ट ने अपने आचरण के स्पष्टीकरण के साथ बेसिक शिक्षा निदेशक को हाजिर होने का निर्देश दिया है।